Delhi Corona New guidelines : कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच दिल्ली सरकार ने जारी,महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को करना होगा इन नियमों का पालन

Delhi Corona New guidelines: कोरोनो वायरस के बढ़ते मामले के कारण दिल्ली सरकार ने शनिवार को कोरोना की नई गाइडलाइंस की घोषणा की है. दिल्ली में 24 घंटे में  7,897 नए कोविड के केस सामने आए हैं जबकि  39 लोगों की मौत  हुई है. नई गाइडलाइन्स  30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. राष्ट्रीय राजधानी में पॅाजिटिव केस की दर 10 प्रतिशत  बढ़ी है और 28,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं. रात 10 बजे से सुबह 5 तक कर्फ्यू  रहेगा.

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Delhi Corona New guidelines : कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच दिल्ली सरकार ने जारी,महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को करना होगा इन नियमों का पालन

Aanchal Pandey

  • April 11, 2021 12:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

 नई दिल्ली. कोरोनो वायरस के बढ़ते मामले के कारण दिल्ली सरकार ने शनिवार को कोरोना की नई गाइडलाइंस की घोषणा की है. दिल्ली में 24 घंटे में  7,897 नए कोविड के केस सामने आए हैं जबकि  39 लोगों की मौत  हुई है. नई गाइडलाइन्स  30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. राष्ट्रीय राजधानी में पॅाजिटिव केस की दर 10 प्रतिशत  बढ़ी है और 28,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं. रात 10 बजे से सुबह 5 तक कर्फ्यू  रहेगा.

कोरोनावायरस की दूसरी लहर जिसने देश को जकड़ लिया है, यह बीमारी पहले की तुलना में बहुत तेजी से फैल गई है. दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों ने कड़े नियम लागू किए हैं. वास्तव में, महाराष्ट्र मामलों में वृद्धि के कारण एक और लॉकडाउन देख सकता है.

यहां दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध हैं:

शादी के समारोह में मेहमानों के लिए सीमा 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे. दाह संस्कार में तो केवल 20 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई है.
रेस्तरां और बार को 50 फीसदी पर संचालित करने की अनुमति होगी.
आदेश में यह भी कहा गया है कि सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स में 50% तक बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी..
स्टेडियम खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी तरह, सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी.
सभी स्विमिंग पूल, जहां खेल के खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, को छोड़कर सभी बंद हो जाएंगे.
स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने को कहा गया है.
दिल्ली मेट्रो ट्रेनें 30 अप्रैल तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्लाई कर सकती हैं. डीटीसी बसें और क्लस्टर बसें भी इसी नियम का पालन किया जाएगा.

सरकारी विभाग और संवैधानिक कर्मचारियों को नए नियमों से छूट दी जाएगी

सरकारी विभाग और संवैधानिक कर्मचारियों को नए नियमों से छूट दी जाएगी, बशर्ते उनके पास वायरस के कोई लक्षण न हों.
उच्च स्तर के ग्रेड 1 अधिकारियों को छोड़कर, सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे.
स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं और जिला प्रशासन बिना किसी प्रतिबंध के काम करना जारी रखेंगे.
प्राइवेट कंपनियों को भीड़ से बचने और घर से काम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है.

महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को करना होगा ये नियम का पालन

महाराष्ट्र से फ्लाइट के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा.

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