नई दिल्ली: राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस साल सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व नहीं मनाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के चलते तालाब और नदी के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि जिंदा रहेंगे तो कभी भी पर्व मना लेंगे लेकिन फिलहाल हम अभी इसकी इजाजत नहीं दे सकते.
दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि छठ पर्व मनाने के लिए हजारों लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं और ऐसे में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा होगा. यही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस समय पर इस तरह की याचिका जमीनी हकीकत से बिलकुल परे है.
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें नदी के तटों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं की जाने को लेकर आदेश दिया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की डबल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि छठ पूजा की अनुमति देना कोरोना संक्रमण के सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करेगा.
दरअसल, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह एक आदेश में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नदी के तटों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं की जाए. डीडीएमए ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्तों को लोगों को अपने घरों पर छठ पूजा मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है.
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