नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एक आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया है। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर शुक्रवार को बैन लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध नए आदेश जारी होने तक लागू रहेगा.
बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की रणनीति बनाने वाले वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश जारी कर कहा कि हवा की कम गति के साथ कोहरे और धुंध समेत मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियां राजधानी दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली का एक्यूआई शुक्रवार सुबह से लगातार बढ़ रहा है। ये पूर्वाह्न 10 बजे 397 और शाम चार बजे 409 था। शनिवार को ये दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 500 से 650 के बीच रिकॉर्ड किया गया है।
सीएक्यूएम ने जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, पत्थर तोड़ने तथा खनन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तृतीय चरण के जीआरएपी के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-तीन पेट्रोल तथा बीएस-चार डीजल चालित चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी बैन लगाया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में आगे कहा कि संशोधित जीआरएपी को लागू करने के लिए उप-समिति ने वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा की है।
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