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दिल्ली: 1 करोड़ मुआवजा… कोविड से मरनेवाले पहले पुलिसकर्मी की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट

दिल्ली: 1 करोड़ मुआवजा… कोविड से मरनेवाले पहले पुलिसकर्मी की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट

  • WRITTEN BY: Amisha Singh
  • LAST UPDATED : December 16, 2022, 5:12 pm IST
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नई दिल्ली: साल 2020 कहीं न कहीं हम सभी के लिए बेहद भयानक रहा है. देश में कोरोना की पहली लहर में हजारों लोगों की जान गई थी. संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण सरकार को देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। लोग घरों में कैद हो गए। उसी वक्त दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की भी कोरोना से मौत हो गई थी. अब इस मामले में उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है और कोर्ट में याचिका दायर की है.

हाई कोर्ट ने कही ये बात

पुलिसकर्मी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार पीड़िता को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की अपनी घोषणा से पीछे नहीं हट सकती. न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। मृतक पुलिसकर्मी कांस्टेबल के पद पर था और उसका नाम अमित कुमार है। अमित की पत्नी पूजा ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है.

5 मई, 2020 को हुआ था निधन

5 मई 2020 को अमित कुमार का निधन हो गया। उस दौरान वो दीप चंद बंधु अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे. बताया जा रहा है कि अमित कुमार कोरोना से मरने वाले दिल्ली पुलिस के पहले सदस्य हैं। पूजा के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोरोना की लड़ाई के दौरान अगर किसी कर्मी की मौत होती है तो दिल्ली पुलिस उसके परिवार वालों को एक करोड़ रुपये का अनुग्रह राशि देगी. इस बाबत पूजा के वकील ने कोर्ट में सबूत भी पेश किए।

 

सबूत कोर्ट में पेश किए

खबरों के मुताबिक, पूजा के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि कोरोना के दौरान जवान सेवा में नहीं था. वकील ने कोरोना प्रकोप के दौरान दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश की कॉपी भी अदालत में दाखिल की। दिल्ली सरकार ने तब जोर देकर कहा था कि आपदा की उस घड़ी में सभी कर्मचारी ड्यूटी पर रहें।

 

केजरीवाल ने ट्वीट किया था

पूजा के वकील ने अदालत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट के बारे में भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कांस्टेबल की मौत पर शोक जताया था और कहा था कि उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. वहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में “व्यापक राय” की जरूरत है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक अधिकारी की ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु हो गई। इसकी पुष्टि डीसीपी कार्यालय ने की है।

 

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