मानिहानि केस: राहुल गांधी को मिली जमानत, अब 3 मई को होगी अगली सुनवाई

सूरत। चार साल पुराने मानहानि मामले में आज सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी को कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत दी है। वहीं, सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर 3 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि, मानहानि मामले में मिली दो साल की सजा चुनौती देने राहुल गांधी आज सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ बहन प्रियंका और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री- अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं।

बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना

बता दें कि, राहुल के सूरत रवाना होने से पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सूरत में शक्ति प्रदर्शन कर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

सिर्फ तबाही मचाने जा रहे हैं सूरत

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ सूरत जा रहे हैं। वे 2 साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम सिर्फ तबाही मचाने सूरत जा रहे हैं। पात्रा ने कांग्रेस और राहुल से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

OBC समाज का अपमान किया था

संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी को आबोसी समाज का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा दी गई। जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल पर कार्रवाई यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए कानून के तहत हुई है। उन्होंने कहा कि अब ये सभी (राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत) सजा के खिलाफ याचिका नहीं बल्कि वहां हंगामा करने जा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि आखिर इस हंगामे की जरूरत क्या है? आप सभी सीधे तौर पर नौटंकी करने सूरत जा रहे हैं।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द

गौरतलब है कि, इससे पहले 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मानहानि के मुकदमे में दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। इससे पहले 23 मार्च को को चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Vaibhav Mishra

असिस्टेंट प्रोड्यूसर- इनखबर | राजनीति और विदेश के मामलों पर लिखने/बोलने का काम | IIMT कॉलेज- नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई | जन्मभूमि- अयोध्या, कर्मभूमि- दिल्ली

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