मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट में सुनवाई शुरू, 2 साल की सजा को दी है चुनौती

सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि 23 मार्च को सूरत मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी की ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है?’ टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी।

3 अप्रैल को मिली थी जमानत

बता दें कि राहुल गांधी को 3 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगरा की अदालत ने जमानत दे दी थी। साथ ही दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई को 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था।

पूर्णेश मोदी ने किया विरोध

मानहानि के इसी मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका का अदालत में विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को अपमानजनक बयान देने की आदत है। वो ऐसा अपराध बार-बार करते हैं।

कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का जिक्र

पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी जिस तरह से अदालत में पेश हुए, वह उनके अहंकार को दिखाता है। वे अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के बाहर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की याचिका के जवाब में अदालत में अपना हलफनामा दायर किया है।

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Vaibhav Mishra

असिस्टेंट प्रोड्यूसर- इनखबर | राजनीति और विदेश के मामलों पर लिखने/बोलने का काम | IIMT कॉलेज- नोएडा से पत्रकारिता की पढ़ाई | जन्मभूमि- अयोध्या, कर्मभूमि- दिल्ली

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