आधार कार्ड लिंक: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख अब को सरकार ने बढ़ा दिया है.वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाई जा सकती
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता के लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर सरकार अब 31 मार्च करेगी. जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा. बता दें कि ज्यादातर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अभी तक 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी था. लेकिन सुनवाई के बाद सरकार इस तारीख को बढ़ाकर 31मार्च तक बढ़ाएगी.
गुरुवार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात कही है. चीफ जस्टिस दीपक मीश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी. आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है इसलिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस के लिए भी तैयार है. बता दें कि केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की. सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर रखा है. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
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