नई दिल्ली. देश के बड़े कारोबारी साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने वाली है, साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वो कार में पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसके बाद से ही […]
नई दिल्ली. देश के बड़े कारोबारी साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने वाली है, साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वो कार में पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसके बाद से ही एक्सपर्ट पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट को अनिवार्य करने की बात कह रहे थे, इसी के बाद बीते दिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया और अब सरकार इस संबंध में अगले तीन दिन में आदेश जारी करने वाली है.
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो इस पर उनका चलान भी काटा जाएगा. आइए आपको सीट बेल्ट लगाने के संबंध में सभी ज़रूरी सवालों के जवाब देते हैं:
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में सरकार के इस फैसले की जानकारी दी, इस संबंध में उन्होंने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा और ऐसा नहीं करने पर चलान वसूला जाएगा.
अब तक अगर आगे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहना होता है तो अलार्म बजता है लेकिन अब पिछली सीट पर बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा.
नितिन गडकरी ने बताया कि इस संबंध में तीन दिन में आदेश लागू हो जाएगा और इसके बाद पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो जाएगा. ये आदेश सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होगा यानी चाहे गाड़ी छोटी हो या बड़ी, पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था की जाएगी साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो पीछे बैठे यात्री के सीट बेल्ट न लगाने पर बजता रहेगा.