अहमदाबाद: चार साल पुराने मोदी सरनेम आपराधिक मानहानि मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं. यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. इससे पहले सूरत कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी थी. बता दें, सूरत की निचली अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. साथ ही अदालत ने उनकी एक महीने की जमानत को मंजूर करते हुए सजा के खिलाफ दूसरी अदालत में याचिका दायर करने का समय भी दिया था.
गौरतलब है कि मानहानि मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी. एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने एक लाइन में राहुल की याचिका खारिज की थी. कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया था. अब कांग्रेस नेता ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
गौरतलब है कि, मोदी सरनेम वाले मामले में पिछले महीने 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई थी। इसके बाद अगले दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे।
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