नई दिल्ली: दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को अदालत ने बरी कर दिया है। दरअसल 5 अगस्त साल 2012 को 23 साल की गीतिका शर्मा ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
बता दें कि गोपाल कांडा मौजूदा समय में सिरसा से विधायक हैं। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में गीतिका एयर होस्टेस थी, जिसने आत्महत्या की थी। गोपाल कांडा पर गीतिका शर्मा की खुदकुशी का आरोप लगा था। वहीं इस मामले में गोपाल कांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
दरअसल साल 2012 में गीतिका शर्मा केस के सामने आने के बाद गोपाल कांडा को इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका शर्मा उनकी एयरलाइंस कंपनी में ही एयर होस्टेस थीं। जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। एयर होस्टेस गितिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में बताया था कि उन्हें गोपाल कांडा ने प्रताड़ित किया है, जिससे परेशान होकर वो ये गंभीर कदम उठा रही हैं। इसके बाद गोपाल कांडा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था लेकिन वह साल 2014 में ही जेल से बाहर आ गए थे। जेल से बाहर आने बाद उन्होंने लोकहित पार्टी की स्थापना की। साथ ही उन्होंने साल 2014 में चुनाव भी लड़ा था जिसमें वह हार गए थे।
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