बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने पीड़ित पहलवान का बयान किया दर्ज

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान का बयान दर्ज किया. वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने पीड़िता पहलवान का बयान दर्ज किया. 10 सितंबर के लिए उसके बयान की आगे की रिकॉर्डिंग टाल दी गई है.

पीड़ित का बयान किया दर्ज

पीड़िता का बयान अपर लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के जरिए दर्ज किया गया है. सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी उपस्थित थे. अदालत ने कहा कि गवाह कक्ष में पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना है. ये भी कहा गया है कि पीड़ितों के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने आपत्ति जताई थी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़िता से जिरह नहीं करेंगे.

वकील ने क्या कहा था?

वकील राजीव मोहन ने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिरह का प्रावधान सिर्फ नाबालिगों के लिए है, ये वयस्क पीड़ितों के लिए नहीं. इससे पहले वकील राजीव मोहन ने डीसीपी नई दिल्ली अदालत में पेश हुए और कहा कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है. इसमें कुछ ग़लतफ़हमी थी और उसे अब सुधार लिया गया है.

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