जयपुर: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 2 नाबालिगों के साथ रेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में फेंकने के मामले में कोर्ट (Court) ने पॉक्सों के 7 आरोपियों को बरी कर दिया. जबकि 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है. फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर कोर्ट (Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस जघन्य घटना को पॉक्सो कोर्ट (Court) में सुनवाई के दौरान बर्बरतापूर्ण माना था. इस मामले की चार्जशीट पुलिस ने 30 दिन के भीतर कोर्ट में पेश की थी, जो की 473 पेज की थी.
2 अगस्त को यह घटना राजस्थान के भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके में हुई थी, इस घटना में एक नाबालिग बच्ची के साथ कालबेलिया जाति के दो लड़के कालू और कान्हा ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद बच्ची के सर पर लाठी मारकर उसे बेहोश करने के बाद जिंदा कोयले की भट्टी में फेंक दिया था. भट्टी के पास लड़की के कपड़े , चप्पल और कड़े मिले थे. इसके साथ ही भट्टी में झांकर देखा तो उसमें से कुछ हड्डियां पाई गई थीं.
इस बर्बरतापूर्ण मामले की जांच भीलवाड़ा के एसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी और केस की माॉनीरिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी. जिन्होंने इस केस के मुख्य आरोपी कान्हा, कालू समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया था.
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