लखनऊ। मथुरा विवाद पर स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह के विवादित परिसर में अब सर्वे कराने का अधिकार दिया गया है। यह आदेश सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई के दौरान दिया है।
बता दें कि मथुरा के स्थानीय कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवादित परिसर पर स्थानिय कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई के दौरान हुआ है। दरअसल श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया गया है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेश दुबे के अनुसार अदालत ने वादी की याचिका को सुनवाई करने की स्वीकृति देते हुए अमीन द्वारा विवादित परिसर का सर्वेक्षण देने का आदेश दिया है। शैलेश दुबे ने बताया कि विवादित परिसर का सर्वे 2 जनवरी को शुरु होगा, वहीं अदालत की अगली सुनवाई 20 जनवरी को है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार किया गया था। याचिकाकर्ता ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास कोर्ट के सामने पेश किया है। उन्होंने 1968 के समझौते को भी अवैध बताया, जो श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुआ था।
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