लखनऊ। गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी वल्लीउल्लाह को दोषी करार दिया है। सीरियल ब्लास्ट के दो मामलों में जिला जज ने आतंकी वल्लीउल्लाह को दोषी करार दिया है, जबकि एक में बरी कर दिया है।
इस मामले के आरोपी वल्लीउल्लाह को शनिवार दोपहर जिला अदालत में पेश किया गया। बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुए विस्फोट में दोपहर 3.30 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया। बता दें कि बम विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई था।
जिला जज ने दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिलने के मामले में भी वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया। यह बम विस्फोट से पहले ढूंढ निकाला गया था। तीसरा मामला रेलवे कैंट में बम विस्फोट का था। यहां छह लोगों की मौत हो गई थी। अदालत 6 जून को सजा सुनाएगी. बता दें कि वाराणसी बम मामले की सुनवाई 23 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय में पूरी हुई थी। अदालत ने दोषसिद्धि पर फैसला सुनाने के लिए चार जून की तारीख तय की थी।
7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हुए थे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर एक कुकर बम मिला था। बम धमाकों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले को सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जीआरपी कैंट ब्लास्ट में 53, संकट मोचन ब्लास्ट में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए।
सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव के रहने वाले वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी में विस्फोट की साजिश के पीछे वलीउल्ला का हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन से भी बताए थे।
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