Coronavirus New Guidelines: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होंगी जिसका पालन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को करना होगा. निगम और जिला पुलिस की इसमें बड़ी भूमिका होगी जिनपर ये दिशानिर्देश पालन करवाने की जिम्मेदारी होगी.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्र ने उन इलाकों के लिए खास तौर पर दिशानिर्देश दिए हैं जहां हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है. ये दिशानिर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे. सरकार ने इन दिशानिर्देशों में उन सभी जरूरी उपायों को खास तौर पर रेखांकित किया है जिनका इस्तेमाल करते हुए कुछ राज्यों में कोरोना के केस कम हुए हैं.
एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों यानी एसओपी की निगरानी, नियंत्रण और सख्त पर्यवेक्षण पर खास तौर से फोकस किया गया है. इनमें जिला पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि तय निशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें.
गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों को बारीकी से इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्राल द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंटेनमेंट जोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों पर अप्डेट करनी होगी. ये सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा करनी होगी. देश के कंटेनमेंट जोन के अंदर सरकार द्वारा निर्धारित, रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा. चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो.