Coronavirus Lockdown 2.0 Guideline: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान कर दिया. लॉकडाउन पार्ट 2 में केंद्र सरकार की ओर से थोड़ी राहत जरूर दी गई जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी.
नई दिल्ली. देश को कोरोना वायरस की भयंकर चपेट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया. हालांकि, लॉकडाउन पार्ट 2 में केंद्र सरकार की ओर से थोड़ी राहत जरूर दी गई जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी. गाइडलाइन में दी गई सभी रियायतें 20 अप्रैल के बाद लागू होंगी. उससे पहले देश के हॉटस्पोट इलाके समेत सभी जिलों में हालात की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार ही वहां का स्थानीय प्रशासन ढील देगा.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक देश में सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा. बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम खुले रहेंगे. आईआरडीआई और बीमा कंपनियां भी काम कर सकेंगी. वहीं यह समय फसल कटाई का है इसलिए नई गाइडलाइन में किसानों को काफी रियायतें दी गई हैं. खेतीहर मजदूर काम कर सकते हैं. खेती से जुड़े औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगे. कुछ छोटे-बड़े उद्योगों को भी छूट दी गई है. ई कॉमर्स और कूरियर सर्विस को राहत है.
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, जरूरी सामान, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. मेडिकल सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवा दुकानें भी खुलेंगी. दूसरे जिले या राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए होटल व लॉज की सुविधा रहेगी. वहीं छोटे- मोटे कार्यों के लिए मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटरों को इजाजत दी गई है. वहीं कुछ शर्तों के साथ आईटी कंपनियों को भी काम की मंजूरी है. सरकारी योजना मनरेगा के तहत कार्य होगा. कुछ कंस्ट्रक्शन साइट भी शुरू होंगी.
MHA issues National Directives for #COVID19 management reg. Wearing of face cover in public places; #SocialDistancing; restrictions on Social Gatherings; fines on spitting in public places and SOPs at work places/factories.#Lockdown2 #LockdownExtended#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/StwdAWag1M
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
वहीं मछलीपालन से जुड़ी सभी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के कार्यों को पूरी तरह इजाजत है. पेट्रोल पंप पहले की तरह खुलेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच, केबल सर्विस और इंटरनेट पर जारी रहेंगी.
क्या बंद रहेगा?
लॉकडाउन पार्ट 2 में सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक रहेगी. ट्रेन सेवा बंद रहेगी, अगर चली तो सिर्फ सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही होगी. इसके साथ ही घरेलु और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा पर रोक रहेगी. बस, रेल, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी सेवा बंद रहेगी. स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक रहेगी. सिनेमा, जिम, मॉल बंद रहेंगे.