Corona Lockdown in Bihar: बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 30 जुलाई को जारी आदेश ही होगी प्रभावी

Corona Lockdown in Bihar: हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी जिसके तहत व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं. गौरतलब है कि शुरुआती 10 हजार कोरोना केस होने में 102 दिन लगे थे, जबकि इसके बाद के 90 हजार संक्रमित मिलने में महज 45 दिन ही लगे यानी 147 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक लाख पार कर गया.

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Corona Lockdown in Bihar: बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 30 जुलाई को जारी आदेश ही होगी प्रभावी

Aanchal Pandey

  • August 17, 2020 6:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

पटना: बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है. बिहार में लॉकडाउन अब 6 सितंबर तक जारी रहेगा. बिहार सरकार के गृह विभाग ने लॉकडाउन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस दौरान 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी. बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है.

हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी जिसके तहत व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं. गौरतलब है कि शुरुआती 10 हजार कोरोना केस होने में 102 दिन लगे थे, जबकि इसके बाद के 90 हजार संक्रमित मिलने में महज 45 दिन ही लगे यानी 147 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक लाख पार कर गया. इन आंकड़ों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं.

लॉकडाउन के नए आदेश के मुताबिक बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है. इसके अलावा व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी. दुकानें भी खुलेंगी लेकिन वो दुकानें मॉल में नहीं होनी चाहिए. जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं, इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी.

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