नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों पहले की ही तरह बंद रहेंगी साथ ही हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. लॉकडाउन-4 में भी मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. ये जोन हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन. जोन के हिसाब से ही लॉकडाउन में ढील मिलेगी. हालांकि कौन सा इलाका कौन से जोन में आता है इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी. नए आदेश के मुताबिक 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा. इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.
लॉकडाउन-4 के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. स्टेडियम खोले जाएंगे, मैच भी होंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे. इस दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे. पहले की तरह स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. मॉल,सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी. इलाके में मौजूद अकेली दुकान को खोलने की इजाजत होगी लेकिन दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की छूट दी है कि वो इंटर स्टेट की बस अपने राज्य में कोरोना की स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं. लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी लेकिन इस दौरान भी 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने रोक जारी रहेगी.
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन-4 तो लागू होगा लेकिन इस बार कुछ रियायतें दी जाएगी. सरकार ने काफी हद तक लॉकडाउन-4 को खोल दिया है लेकिन अब भी फ्लाइट और मेट्रो सेवा को बंद रखा है क्योंकि इससे कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत ज्यादा है.
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