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राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर विवाद, CBI ने शुरू की जांच

राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर विवाद, CBI ने शुरू की जांच

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को जानकारी दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सीबीआई जांच शुरू की गई है। इस याचिका को कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दायर किया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार के विरोधाभासी आदेश पारित हों। इसी के मद्देनजर पीठ ने शिशिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका से जुड़े घटनाक्रम पर एक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है।

नागरिकता रद्द करने का अनुरोध

दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के तहत आया था, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का अनुरोध किया है। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता का दावा किया है और इसलिए वह भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। स्वामी ने गृह मंत्रालय से इस संबंध में अपने अभ्यावेदन की स्थिति रिपोर्ट देने की भी मांग की है।

सीबीआई मामले की जांच में जुटी

वहीं, शिशिर ने तर्क दिया कि उनके द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका और स्वामी की याचिका में समानता है और इस कारण समानांतर कार्यवाही हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई अंतिम चरण में है और सीबीआई इस मामले की जांच में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। शिशिर ने कोर्ट में बताया कि वह सीबीआई के सामने उपस्थित होकर अपने गोपनीय सबूत प्रस्तुत कर चुके हैं।

6 दिसंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिशिर को निर्देश दिया कि वे अपने दावे के सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ अदालत की रजिस्ट्री के माध्यम से दाखिल करें, न कि ईमेल से। दूसरी ओर स्वामी ने तर्क दिया कि शिशिर की याचिका आपराधिक कार्रवाई की मांग करती है, जबकि उनकी याचिका में केवल राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से शिशिर के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश भी मांगा था। शिशिर का दावा है कि उन्होंने ब्रिटेन में राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में पूछताछ की और उन्हें कई नए इनपुट मिले हैं। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 6 दिसंबर को होगी, जिसमें शिशिर द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़ों पर चर्चा की जाएगी।

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