Congress: कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आयकर मामले में लोकसभा चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्लीः आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान आयकर टैक्स विभाग ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बता दें कि मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच कर रही है। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

तुषार मेहता ने रखी दलीलें

तुषार मेहता ने कोर्ट में दलीले देते हुए कहा कि हमने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है लेकिन चुनाव आ रहे हैं। इसलिए अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिवकरी को लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।

चुनाव तक कार्रवाई न करने का भरोसा

उन्होंने आगे कहा कि 2024 में 20 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। 135 करोड़ रुपए वसूल गए है। बाद में 1700 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून के तीसरे हफ्ते में की जाए। उन्होंने कहा कि बयान रिकॉर्ड किया जाए या नहीं लेकिन चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये 3500 करोड़ रुपए की मांग है। सब पर कार्रवाई क्यों ना हो।

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