Robert Vadra ED Money Laundering FIR Delhi High Court: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंचे हैं. रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज एफआईआर को कोर्ट से खारिज की मांग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को भी चुनोती दी है.
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रवर्तन निदेशालय (ED)की ओर से दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की है. इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा अपनी याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को भी चुनोती दी है और कुछ प्रावधानों को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट 25 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर सुनवाई कर सकता है.
गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 25 मार्च तक के लिए अंतरिम राहत दी है, और 25 मार्च को ही कोर्ट ये तय कर सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय को रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत दी जाए या नहीं.
दरअसल मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध किया था और याचिका को ख़ारिज करने की मांग की थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में कोर्ट से कहा था कि वो रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने चाहते है. ईडी ने कोर्ट से अपने जवाब में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा गैरकानूनी तरीके से कई प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इस मामले में अभी जांच चल रही है जो एक अहम मोड़ पर है.
मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले में न्याय के लिए जरूरी है कि ईडी को जांच के लिए स्वतंत्र तरीके से काम करने के लिए दिया जाए.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में आगे कहा कि रॉबर्ट वाड्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वाड्रा अग्रिम जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए रॉबर्ड वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मंजूरी दी जाए.