प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आयकर विभाग ने सख्त कदम उठाया है. आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को 30 दिनों के अंदर 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है. लेकिन सूत्रों से खबर है कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने 25 करोड़ रुपए न चुकाने का मन बना लिया है.
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें 30 दिन के अंदर 25 करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया है. लकिन सूत्रों से खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा ने फैसला किया है कि वे टैक्स के 25 करोड़ रुपए नहीं भरेंगे. गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर साल 2010-11 के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न में 42 करोड़ रूपये छुपाने का आरोप लगाया है. इस मामले में वाड्रा और उनकी कंपनी ने आयकर आयुक्त (सीआईटी) के सामने अपील की है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सीआईटी इनकी अपील खारिज करता है तो यह मामला आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) भेजा जा सकता है. हालांकि इसके लिए रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी को इनकम टैक्स को गलत साबित करने के लिए नए सबूत पेश करने होंगे. गौरतलब है कि साल 2010-11 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने अपनी इनकम 36.9 लाख रुपए दिखाई थी. लेकिन उस दौरान वाड्रा की कंपनी की असली आमदनी 42.98 करोड़ हुई थी.
आयकर विभाग की रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने अपनी एक साल की इनकम का महज 0.86% हिस्सा घोषित किया. जिसके बाद आयकर विभाग ने वाड्रा की कंपनी को 25.8 करोड़ रुपए बतौर टैक्स के रूप में चुकाने के लिए कहा है. बता दें कि स्काईलाइट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है लेकिन वहां से कोई खासा राहत कंपनी को नहीं मिल पाई है. वहीं आयकर विभाग ने स्काई लाइट होस्पिटलिटी और रीयल-एस्टेट कंपनी डीएलएफ की बीच हुए 58 करोड़ रुपए की डील की जांच की और इनकम के जरिए पर सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को आयकर नोटिस, 25 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को दिया झटका, इनकम टैक्स के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज