सुनंदा पुष्कर केस में फंसते नजर आ रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पु्ष्कर को आत्महत्या कि लिए उकसाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने यह भी दावा कि उनके पास थरूर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
दिल्लीः सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी शशि थरूर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि थरूर को 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवंतुपुरम से सांसद शशि थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. हालांकि थरूर इन तमाम आरोपों से साफ इंकार कर चुके हैं.
थरूर का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद और वे इन सभी आरोपों का डटकर सामना करूंगा. पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिए. साथ ही पुलिस ने थरूर के खिलाफ सारे सबूत होने का दावा भी किया था. दिल्ली पुलिस ने करीब 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद भी किया था.
पुलिस ने थरूर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के साथ क्रूरता की थी. साथ ही थरूर के घरेलू नौकर नारायण सिंह को इस मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह बनाया गया है. विदित हो कि सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं. जिसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के आरोप लगे थे.
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