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Aadhar Verdict: रणदीप सुरजेवाला बोले, SC ने सेक्शन 57 खारिज कर बनाए रखा निजता का अधिकार

नई दिल्लीः Aadhar Verdict: आधार की अनिवार्यता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें शीर्ष अदालत ने कई चीजों में आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्वागत करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने एक बाद एक ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए निर्णय ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए सवालों पर नागरिकों के ‘निजता के अधिकार’ को स्वीकार किया. 

सुरजेवाला ने लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार के निजता का लगा घोंटू सेक्शन 57 को खारिज किया. अब सरकार बैंक खातों, मोबाइल फोन, स्कूल आदि से नहीं जोड़ सकेगी.  उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार के फैसले ने व्यक्ति के निजता के अधिकार को बनाए रखा और मोदी सरकार के क्रूर सेक्शन 57 को सिरे से खारिज कर दिया है. रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के आधार पर फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला. 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार की अनिवार्यता कई चीजों के लिए खत्म कर दी है. जैसे मोबाइल नंबर से आधार लिंक, बैंक खातों को आधार से लिंक कराना. साथ ही सीबीएसई, नीट परीक्षाओं के लिए आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं स्कूल में भी एडमिशन के लिए अब आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और आईटीआर भरने और पैन कार्ड के लिए भी इसकी अनिवार्यता तो खत्म नहीं किया गया है. 

Aadhar Verdict: जानें क्या था सेक्शन 57

आपको बता दें कि सेक्शन 57 के तहत किसी शख्स की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार की जानकारी को इस्तेमाल करने की इजाजत थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा नहीं किया जा सकेगा. जजों ने कहा कि किसी भी तरह के लिए पहले ही तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं. ऐसे में आप इस सेक्शन के तहत लोगों के निजता में दखल नहीं दे सकते .

 

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने Aadhaar को संवैधानिक रूप से वैध माना, बैंक अकाउंट और PAN के बीच कनेक्शन पर ट्विटर यूजर्स ने ली चुटकी

आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्कूल एडमिशन, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट आधार से मु्क्त, जानिए कहां होगा जरूरी?

 

Aanchal Pandey

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