नई दिल्ली। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर की गई याचिका में इनकम टैक्स विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ अर्जी डाली थी। बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस नेता तथा कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया था कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं।
कांग्रेस नेता माकन ने कहा था कि फिलहाल बिजली बिल भरने के लिए, हमारे पास खर्च करने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सबकुछ प्रभावित हो रहा है। न केवल न्याय यात्रा, बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। बता दें कि आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के निर्देश दिए थे।
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