नई दिल्ली. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के कोल घोटाला मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत चार लोग दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान कल किया जाएगा. कोर्ट ने चारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया है. पटियाला हाउस की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला दिया है.
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआइएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कोड़ा समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया. सभी दोषी लोगों की सजा का एलान गुरुवार को दोपहर 2:10 बजे के बाद होगा. सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया है. यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.
इस मामले में कोड़ा, गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक, बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान शामिल हैं. बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले से सरकारी खजाने को 1 लाख 86,000 करोड़ रुपये की चपत लगी थी. वहीं इससे कंपनियों को मोटा फायदा हुआ. सरकार ने कई कंपनियों को बिना किसी टेंडर प्रोसेस के कोयला ब्लॉक आवंटित किया.
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