Inkhabar logo
Google News
कोचिंग सेंटर हादसा: पांचों आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका

कोचिंग सेंटर हादसा: पांचों आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है. तीस हजारी कोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों-हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह और तेजेंदर सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कार के मालिक मनोज कथूरिया की जमानत भी खारिज हो गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट ने MCD को फटकारा

इससे पहले दिल्ली के राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती से सवाल किया कि मामले में एमसीडी अधिकारियों की जांच हुई है? आपने इलाके से गुजर रहे राहगीर को अरेस्ट कर लिया लेकिन किसी MCD अधिकारी की गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई?

जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई

बता दें बेसमेंट हादसे पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD ने एक्शन लेते हुए एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है. ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउ IAS कोचिंग सेंटर में शनिवार को बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी. इस मामले में अब तक 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं. सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

यह भी पढ़ें-

कोचिंग संस्थानों की जांच से मचा हड़कंप,खान सर के कोचिंग सेंटर पर लटका ताला

Tags

delhiDelhi Coaching Center IncidentDelhi Newsinkhabarइनखबरदिल्लीदिल्ली कोचिंग सेंटर हादसादिल्ली न्यूज
विज्ञापन