नई दिल्लीः गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संकट की स्थिति है, तो राष्ट्रपति या एलजी निर्णय लेंगे, अदालत इसमें दखल नहीं देगा। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट आज गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुना सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार यानी 3 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार को सुनवाई शुरू हुई तो पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था। फिर लंच के बाद ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें दीं। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने हाई कोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गए हैं, इसलिए ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, ताकि वो चुनावी प्रचार न कर सकें। केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। नवंबर में पहला समन दिया गया और मार्च में अरेस्ट कर लिया गया। पीएमएलए के तहत गिफ्तारी के लायक ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। इस पर ED ने आपत्ति दर्ज कराई।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने 27 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। मामले पर आज 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। साथ ही केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी है। दरअसल, उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा था, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया था।
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