नई दिल्ली। Delhi Liqour Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि जांच एजेंसी ने 14 दिनों के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोर्ट से मांग की थी। बता दें कि न्यायिक हिरासत खत्म होने पर […]
नई दिल्ली। Delhi Liqour Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि जांच एजेंसी ने 14 दिनों के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोर्ट से मांग की थी। बता दें कि न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के सामने पेश किया था।
CM केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत.#ArvindKejiwal #BREAKING_NEWS #DelhiExcisePolicyCase #InKhabar pic.twitter.com/dxttUplKi6
— InKhabar (@Inkhabar) April 15, 2024
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी। लेकिन न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी तथा ईडी को नोटिस भेज कर जवाब देने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब अगली सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। जब सीएम केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा के रखें। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी तथा निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।
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