नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने आबकारी नीति मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जारी नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर मामले में समन जारी किया था।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के केजरीवाल के आवेदन पर फैसला सुनाया। जिसमे CM केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सत्र अदालत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले को केवल मजिस्ट्रेट अदालत में ही आगे बढ़ा सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ED द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायतों पर केजरीवाल को समन जारी किया था। जहां उन्हें पहला समन 7 फरवरी को दिया गया था, वहीं दूसरी शिकायत के लिए समन 7 मार्च को दिया गया था। दोनों मामलों में सुनवाई 16 मार्च को एसीएमएम कोर्ट में होगी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत समन मिलने के बावजूद उत्पाद शुल्क मामले की जांच में भाग लेने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 17 फरवरी को, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसीएमएम कार्यवाही में शामिल हुए और घोषणा की कि वह 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे।
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