नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। बता दें, सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई हैं। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सर्वसम्मति से केजरीवाल की जमानत मंजूर की दी हैं। वहीं जमानत […]
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। बता दें, सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई हैं। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सर्वसम्मति से केजरीवाल की जमानत मंजूर की दी हैं। वहीं
जमानत मिलने के बाद जैसे ही कोर्ट का आदेश तिहाड़ जेल पहुंचा, केजरीवाल को रिहा कर दिया गया।
आज शाम 6:25 बजे सीएम जेल से रिहा हुए. इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी जेल के बाहर मौजूद रही। सीएम की रिहाई के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जेल के बहार जोरदार नारेबाजी की। केजरीवाल ने बाहर आकर समर्थकों का अभिवादन किया। हालांकि केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। इन शर्तों में उन्हें सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने और दफ्तर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इसे “सत्य की जीत” करार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सीबीआई द्वारा की गई देर से गिरफ्तारी को अनुचित ठहराया और इस पर गंभीर सवाल उठाए। बता दें, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे।
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