CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की जांच समिति ने खारिज कर दिया है. जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता में तीन जजों की जांच समिति ने चीफ जस्टिस के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार पाया. तीन जजों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी द्वारा चीफ जस्टिस के ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जांच समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस कार्यवाही का हिस्सा है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इंदिरा जयसिंह केस में यह फैसला दिया था कि शीर्ष कोर्ट की इन हाउस कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. अप्डेटिंग…
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