नई दिल्ली: देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है।
वहीं सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि CAA से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी. सरकार की ओर से बताया दिया है कि कोविड महामारी के कारण इसे लागू करने में देर हुई है. मालूम हो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसे मिल गई थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
इसको लेकर देशभर की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस नजर रख रही है. नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलीमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा न फैलाए और भ्रामक पोस्ट न शेयर करें. इसे लेकर दिल्ली समेत देशभर की इंटेलिजेंस विंग और पुलिस अलर्ट है. वहीं सरकार की घोषणा पर विपक्षी दलों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सबसे पहले पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर मोदी सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पहले मुझे नियम देखने दीजिए, यह नियम लोगों के अधिकारों का हनन करेगा तो हम इस पर लड़ेंगे. इसको लेकर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है।
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