Chinmayanand in Jail, Jail me rahenge Chinmayanand: रेप आरोपी बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. कोर्ट ने कहा कि चिन्मयानंद को 16 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा. चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कहा कि भाजपा नेता को सुरक्षा कारणों की वजह से जेल से वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी थी. चिन्मयानंद पर आईपीसी की धारा 376-सी के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया था.
शाहजहांपुर. शाहजहांपुर की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी. एक लॉ की छात्रा ने भाजपा नेता के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए हैं.
उनके वकील ओम सिंह ने कहा कि भाजपा नेता को सुरक्षा कारणों की वजह से जेल से वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी थी.
भाजपा नेता की एक अन्य वकील पूजा सिंह ने बताया कि अदालत को उनकी चिकित्सीय स्थिति के बारे में बताया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि नेता को जेल में कैटेगिरी की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं क्योंकि वह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. उन्हें फर्श पर सोने के लिए बोला गया था और एक आम कैदी की तरह भोजन दिया गया था, उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर जेल में उचित सुविधाएं नहीं थीं. पूजा सिंह ने कहा कि उन्हें राज्य की दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.
ओम सिंह ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एसआईटी जांच के आरोपों ने चिन्मयानंद और कानून के छात्र के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति के लिए सीजेएम की अदालत में अर्जी लगाई थी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री पर आईपीसी की धारा 376-सी के तहत 23 वर्षीय कानून की छात्रा की शिकायत पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था.
चिन्मयानंद के वकील की शिकायत के बाद महिला पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है कि वह और तीन अन्य लोग नेता से पैसे की मांग कर रहे थे. जिला अदालत पहले ही दोनों की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. वहीं आरोपी लड़की भी रंगदारी और जबरन वसूली के मामले में जेल में है. कुछ दिन पहले ही लड़की को पुलिस हिरासत में लिया गया था.
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