Chinese App Ban Issue: चीन ने उठाया 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Chinese App Ban Issue: चीन से जारी सीमा विवाद के बाद भारत ने हाल ही में 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. बैन लगाने के दौरान सरकार ने सुरक्षा और भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इन चीनी एप्स को बैन किया था. बैन की गईं ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, हेलो आदि शामिल हैं.

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Chinese App Ban Issue: चीन ने उठाया 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Aanchal Pandey

  • July 13, 2020 6:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली: चीन ने नई दिल्ली के साथ 59 चीनी ऐप्स के बैन किए जाने का मुद्दा उठाया है. हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता में चीन की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है. भारत ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा है कि राजनयिक स्तर की एक बैठक के दौरान, चीनी पक्ष ने भारत में अपनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा उठाया है. सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष ने चीन को यह साफ लफ्जों में कह दिया है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये कार्रवाई की है और वह नहीं चाहता था कि भारत के नागरिकों से जुड़े डाटा से छेड़छाड़ हो.

गौरतलब है कि चीन से जारी सीमा विवाद के बाद भारत ने हाल ही में 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. बैन लगाने के दौरान सरकार ने सुरक्षा और भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इन चीनी एप्स को बैन किया था. बैन की गईं ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, हेलो आदि शामिल हैं. चीनी ऐप्स पर यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत लगाया गया है.

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच-पड़ताल और प्रोफाइलिंग, आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है. गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण एप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी. चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है. 

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