नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर की नाराजगी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने नया रोस्टर जारी कर दिया है. यह रोस्टर 5 फरवरी से लागू होगा. इसमें नए मामलों की सुनवाई का ब्यौरा दिया गया है. सीजेआई ने यह रोस्टर मामलों की श्रेणी के हिसाब से बनाया है. नए रोस्टर के मुताबिक, जनहित याचिका, चुनाव संबंधी याचिका, कोर्ट की अवमानना से संबंधित याचिका, सामाजिक न्याय, आपराधिक मामले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के पास रहेंगे.
दूसरे नंबर के जस्टिस जे. चेलमेश्वर के पास आपराधिक, श्रम, टैक्स, भूमि अधिग्रहण, सिविल, सामान्य पैसों के मामले, न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामले, भूमि अधिनियम संबंधी मामले, समुद्री कानून आदि रहेंगे. तीसरे नंबर के जज जस्टिस रंजन गोगोई के पास कोर्ट की अवमानना, धार्मिक मामले, पर्सनल लॉ, बैंकिंग, सरकारी ठेके, आपराधिक, श्रम, टैक्स , भूमि अधिग्रहण, सिविल, सामान्य पैसों के मामले, न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामले, भूमि अधिनियम संबंधी मामले, समुंद्री कानून आदि मामले रहेंगे.
चौथे नंबर के जज जस्टिस मदन बी लोकुर के पास वन के संक्षण के मामले, भूमि, जल, पेड़, पैरामिलेट्री फ़ोर्स, सेना, धार्मिक आदि मामले रहेंगे. पांचवे नंबर के जज जस्टिस कुरियन के पास श्रम, रेंट एक्ट, फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ, धार्मिक मामले आदि रहेंगे.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने जनवरी में प्रेस कांफ्रेंस कर गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए इसे बचाने की अपील की थी. साथ ही वरिष्ठ जजों ने सीजेआई के रोस्टर विभाजन को लेकर नाराजगी जताई थी. ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस प्रकार प्रेस कांफ्रेंस कर नाराजगी जताई थी.
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