नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई. सीजेआई ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि चुनाव अधिकारी ने बैलट पेपरों को खराब किया है. क्या वह इसी तरह से चुनावों को आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र के साथ मजाक है. यह लोकतंत्र की हत्या करना है. इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त किया जाए और उसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए. साथ ही बैलट पेपर और वीडियोग्राफी को भी संभालकर रखा जाए. इसके साथ अदालत ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठकें स्थगित रहेंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमारी चेतना को संतुष्ट करना होगा, नहीं तो फिर नए सिरे से चुनाव आयोजित कराने होंगे. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर चुनाव के चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव अधिकारी वीडियो में दिख रही अपनी कारगुजारी पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें. बता दें कि AAP-कांग्रेस यानी I.N.D.I.A गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की है. उन्होंने इसमें भाजपा के नए चुने हुए मेयर मनोज सोनकर को हटाकर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है.
Chandigarh Mayor Election: बीजेपी ने जीता चंडीगढ़ मेयर चुनाव, AAP-कांग्रेस गठबंधन को दी मात
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