नई दिल्लीः बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। इस साल की शुरुआत में उसे दोषी ठहराया गया था और इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
छोटा राजन गैंग के लोगों ने 2001 में जया शेट्टी को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी। छोटा राजन गैंग के लोग जया शेट्टी को जबरन वसूली के लिए धमका रहे थे। राजन गैंग ने रवि पुजारी के जरिये जया शेट्टी से 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में अन्य आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पावसरे को 2013 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। छोटा राजन को इसी मामले में दोषी करार किया गया था।
छोटा राजन के खिलाफ जबरन वसूली और उससे जुड़े अपराधों के कई मामले दर्ज हैं, इसलिए होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए। हत्या के मामले में तीन अन्य आरोपियों को दो अलग-अलग मुकदमों में दोषी ठहराया गया था और एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। राजन पहले से ही 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
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