नई दिल्ली। 26 साल पुराने हाई प्रोफाइल दत्ता सामंत मर्डर केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने आज गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे (छोटा राजन) को बरी कर दिया. बता दें कि साल 1997 में मुंबई के ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गैंगस्टर छोटा […]
नई दिल्ली। 26 साल पुराने हाई प्रोफाइल दत्ता सामंत मर्डर केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने आज गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे (छोटा राजन) को बरी कर दिया. बता दें कि साल 1997 में मुंबई के ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गैंगस्टर छोटा राजन पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप था. आज विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएम पाटिल ने सबूतों के अभाव में छोटा राजन को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर अपनी जीप से पवई से घाटकोपर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान चार लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि बाईक पर आए हमलवारों ने डॉ. सांमत की जीप को रोका और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इसके बाद आसपास के लोग उन्हें तुरंत नजदीक में स्थित अनिकेत नर्सिंग होम ले गएं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हत्याकांड के बाद डॉक्टर सामंत के ड्राइवर भीमराव सोनकांबले ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. केस के पहले सेट में कुछ स्थानीय लोगों पर मुकदमा चला, जिसपर जुलाई 2000 में फैसला आ गया. इसके बाद छोटा राजन के खिलाफ चले केस में आज सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है.