भिवंड़ी कोर्ट ने आरएसएस आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी पर आरोप तय किए हैं. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वो दोषी नहीं है.
भिवंड़ी. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी की स्थानीय कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं. वहीं राहुल गांधी ने अपने आपको निर्दोष कहा है. बता दें कि आरएसएस के खिलाफ कथित टिप्पणियों के मामले में राहुल की अदालत में पेशी हुई थी.
बता दें कि राहुल गांधी ने भिवंडी की एक रैली में 7 जुलाई 2014 को आरएसएस के लोगों पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. जिसके बाद आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) व 500 के तहत शिकायत की थी.
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