नई दिल्ली : इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेता मुसीबतों में घिरे नज़र आ रहे हैं. इन्हीं में से एक नाम आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का है जिनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने माना है कि ताहिर का उद्देश्य हिंदू लोगों को नुकसान पहुंचाना था.
ताहिर हुसैन पर अदालत ने कहा कि अजय गोस्वामी से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 505, 307, 120बी और 149 के तहत ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर मुकदमा चलाया जा सकता है. अदालत ने आगे कहा कि ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत दूसरे लोगों को हिन्दुओं को सबक सिखाने के लिए उकसा रहे थे. दरअसल इस दौरान अदालत पूर्वोत्तर दिल्ली में ईडी द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी.
याद हो कि 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए दिल्ली दंगों में कई सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं. ये झड़पें पूर्वोत्तर दिल्ली में के कई इलाकों में देखी गई थीं. इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 700 लोग घायल हुए थे. इसी मामले को लेकर 25 फरवरी को दंगे में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए गए अजय गोस्वामी के एक रिश्तेदार शिकायत दर्ज़ करवाई थी. ये शिकायत दयालपुर पुलिस स्टेशन में की गई थी. रिश्तेदार का कहना था कि उन्हें गोली मारी गई है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.
आप नेता ताहिर हुसैन की बात करें तो वह साल 2017 के MCD चुनाव में पार्टी के टिकट पर जीता था. फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए सांप्रदायिक दंगों में उसका नाम बतौर साजिशकर्ता सामने आया था. जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निष्काषित कर दिया था. वहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 20 अगस्त 2020 को उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी थी.
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