नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. आफताब के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय दरअसल दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302), और […]
नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
दरअसल दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302), और सबूत मिटाने (201) के मामले में आरोप तय किए हैं. जानकारी के मुताबिक इस बीच अदालत ने कहा कि तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं. साथ ही आरोपी आफताब के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत मिटाने का मामला बनता है. वहीं आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह मुकदमे का सामना करेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के खिलाफ आईपीसी धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के बाद सबूत मिटाने) के तहत आरोप तय किए हैं. इतना ही नहीं धारा 302 के तहत आरोपी आफताब पूनावाला को या तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माने की सजा हो सकती है. हालांकि आरोपी को सजा कितनी दी जाएगी यह अदालत केस दर केस के आधार पर तय करती है.
इसके अलावा आईपीसी की धारा 201 के तहत जो भी शख्स किसी की हत्या करने के बाद हत्या से संबंधित सबूतों को मिटाने का काम करता है तो उस व्यक्ति को धारा 201 के तहत 7 से 10 वर्ष कारावास की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है.
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