नई दिल्ली: अप्रैल का महीना बीत गया है जहां अब सोमवार से नया महीने शुरू होने जा रहा है. हर महीने की शुरुआत में नए नियम आते हैं और पुराने नियमों में बदलाव देखे जाते हैं जो आपके खर्चों से जुड़े होते हैं. इस महीने भी कुछ नियमों में इस तरह के बदलाव होने जा […]
नई दिल्ली: अप्रैल का महीना बीत गया है जहां अब सोमवार से नया महीने शुरू होने जा रहा है. हर महीने की शुरुआत में नए नियम आते हैं और पुराने नियमों में बदलाव देखे जाते हैं जो आपके खर्चों से जुड़े होते हैं. इस महीने भी कुछ नियमों में इस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा.
बता दें, नए महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है साथ ही एक मई से पांच बड़े बदलाव भी हो सकते हैं जो आम आदमी की जेब पर असर करेंगे. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से लेकर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) शामिल हैं जो हर महीने की शुरुआत के साथ बदलते हैं.
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियों से मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित कर लें कि निवेशक, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए उसी ई-वॉलेट (E-Wallet) का इस्तेमाल करें, जिसका केवाईसी पूरा हो चुका हो. एक मई से यह नया नियम लागू होगा जिसके बाद निवेशक निवेश करने के लिए केवाईसी वाले ई-वॉलेट का ही इस्तेमाल करेंगे. आपको केवाईसी के लिए अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती है.
कारोबारियों के लिए एक मई से GST में बड़ा बदलाव होगा.जहां अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिनों के भीतर ही इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर ट्रांजेक्शन की रसीद को अपलोड करना होगा. ये अनिवार्य हो गया है जिसके लिए पहले कोई समय सीमा नहीं दी गई थी.
पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय करती हैं. सरकार ने एक अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है. इस महीने 91.50 रुपये की कटौती की गई है. वहीं पिछले एक साल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 225 रुपये की कटौती की गई है. जहां अब अगले महीने की पहली तारीख से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.
पंजाब नेशनल बैंक जो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है, उसके ATM से ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है. नए नियम एक मई से लागू होंगे जिसके अनुसार अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ग्राहकों के खाते में बैलेंस नहीं है, तो फिर बैंक की ओर से ट्रांजेक्शन फेल होने बाद 10 रुपये के साथ जीएसटी जोड़कर लिए जाएंगे.
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