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Changes from Ist January: आज से ये सामान और सेवाएं हुईं सस्ती, घटीं जीएसटी की दरें

Changes from 1st January: नए साल के साथ ही सरकार जनता के लिए नए फायदे लेकर आई है. अब सरकार ने जीएसटी दरों में भी कटौती कर दी है. इससे कई सामान और सेवाएं लोगों को सस्ते दामों में मिलेंगे. जानें जीएसटी दरें कम होने से क्या-क्या सामान और सेवाएं सस्ती हो गई हैं.

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Changes from 1st January in goods and services tax
  • January 1, 2019 8:08 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. नए साल पर सरकार ने जनता को तोहफा दिया है. सरकार ने जीएसटी की दरें कम कर दीं जिससे कई सामान और सेवाओं के दाम भी कम हो गए. ये कुल 23 सामान और सेवाएं हैं जो जीएसटी दर कम होने से सस्ती हो गई हैं. सरकार ने 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में फैसला लिया की 23 सामान और सेवाओं की कर दर कम की जाए. सरकार ने अधिसूचना जारी करके इस बारे में जानकारी दी. इस अधिसूचना के मुताबिक नए साल के पहले दिन 1 जनवरी से सिनेमाघर का टिकट, 32 इंच तक के टीवी और मॉनिटर स्क्रीन, पॉवर बैंक, फ्रोजेन या डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्ड सब्जियां समेत कई सामान सस्ते हो गए हैं. अब इनके दाम पर जीएसटी कम देना होगा जिस कारण ये कम दामों में खरीदे जा सकते हैं.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सभी सामान पर लगने वाले जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है. वहीं सेवाओं पर ये 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी है. बता दें कि जीएसटी की सबसे ज्यादा दर 28 प्रतिशत की है. 28 प्रतिशत की ये दर केवल लग्जरी सामान, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन, एयरकंडीशनर और डिशवॉशर के लिए है. 32 इंच तक के टीवी स्क्रीन या मॉनिटर समेत पॉवर बैंक पर भी जीएसटी अब 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर दी है. वहीं दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जे पर लगने वाले जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दी है. माल परिवहन वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी है.

साथ ही सिनेमाघरों की टिकट भी सस्ती हो गई हैं. 100 रुपए तक की टिकट पर आब 18 नहीं बल्कि 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर ये 28 प्रतिशत से कम होकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटों पर जीएसटी 5 प्रतिशत लगेगा. संगीत की किताबों, बिना पके या भाप और उबालकर पकाई गई सब्जियों, फ्रोजेन, ब्रैंडेड और प्रोसेस्ड सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगेगा. जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को बैंकों की सेवाओं पर जीएसटी नहीं देना होगा. सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

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