Changes from 1st January: आज नए साल 2019 का पहला दिन है. ऐसे में बैंक, टैक्स और सामान खरीद में भी नए साल से कुछ नए नियम लाने का फैसला लिया गया है. सभी ने नए साल से अपने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. इन बदलाव का असर आम जिंदगी पर भी पड़ेगा. जानें क्या हैं बदलाव और कैसे पड़ेगा इनका असर.
नई दिल्ली. लोगों ने नए साल 2019 का स्वागत धमाकेदार तरीके से किया है की. इस मौके पर बैंक, आयकर विभाग और सामान खरीद में भी आज साल के पहले दिन सरकार ने अपने नए नियम लाने का फैसला किया है. ऐसे में आम जनता की जिंदगी पर भी इन नियमों का असर पड़ेगा.
डेबिट-क्रेडिट कार्ड
बैंकों में अब मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं चलेंगे. अब से केवल ईएमवी चिप वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं.
चेक बुक
1 जनवरी से पुराने चेक बदलने वाले हैं. अब पुराने चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अब से केवल सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम वाला चेक ही इस्तेमाल किया जा सकता है.
इंश्योरेंस विभाग
इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने फैसला लिया है कि अब किसी ग्राहक के इंश्योरेंस प्रीमियम भरने पर उसे एसएमएस के जरिए मोबाइल पर रसीद दी जाएगी. ये सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए लागू किया गया है.
व्हीकल इंश्योरेंस
नए साल से अब कार या कमर्शियल व्हीकल्स ड्राइवर या टू व्हीलर राइडर के लिए कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर की कीमत बढ़ा दी गई है. ये पहले 1 लाख रुपए थी जो अब बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है.
टैक्स छूट
1 जनवरी से नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसे ईईई श्रेणी में रखा गया है. इसके मैच्योर होने पर पैसे निकालते वक्त इसका कोई टैक्स नहीं देना होगा.
आईटीआर
जिन्होंगे वित्त वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) अभी तक नहीं भरा है उन्हें अब जुर्माना भी देना पड़ेगा. 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक आईटीआर फाइल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
कार कीमत
कार की कीमत इस साल बढ़ रही हैं. लगभग सभी कार निर्माता कंपनियां नए साल से अपनी कारों की कीमत बढ़ा रही हैं.
केबल टीवी
अब केबल टीवी ग्राहकों को अपने पसंद के चैनल के लिए ही कीमत चुकानी होगी. ग्राहकों को बस अपने पसंद के चैनल देखने के लिए केबल प्रोवाइडर को पहले सी ही जानकारी देनी होगी. ट्राई के नियमों के अनुसार टीवी ब्रॉडकास्टर्स को चैनल और चैनल के समूह का अधिकतम मूल्य बताना होगा.