Chanda Kochhar Case: ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की विदेश यात्रा पर लगी रोक, मिली जमानत

Chanda Kochhar Case: आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया जहां कोचर को कोर्टने आज उन्हेंजमानत दे दी. जमानत के साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वह कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं.

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Chanda Kochhar Case: ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की विदेश यात्रा पर लगी रोक, मिली जमानत

Aanchal Pandey

  • February 13, 2021 1:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

Chanda Kochhar Case: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को कोर्ट ने जमानत दे दी है. आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। जहां कोचर को कोर्टने आज उन्हेंजमानत दे दी. जमानत के साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वह कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं.

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और कोर्टने पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया. बता दें कि कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ सीबीआई के धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज करने पर ईडी ने सितंबर 2020 में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था.

ईडी का आरोप है कि चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली आईसीआईसीआई बैंक की एक समिति ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी, और कर्ज जारी करने के अगले दिन वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने आठ सितंबर 2009 को 64 करोड़ रुपये न्यूपॉवर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल) को हस्तांतरित किए. एनआरपीएल के मालिक दीपक कोचर हैं.

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