नई दिल्ली. रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्शन इंडिया द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर अनिल अंबानी कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत ने आरकॉम की एरिक्सन इंडिया पर करीब 550 करोड़ रुपये की देनदारी को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आरकॉम के प्रमुख अनिल अंबानी से मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. बता दें कि एरिक्सन इंडिया ने आरकॉम पर आरोप लगाए हैं कि आरकॉम ने अपनी सारी संपत्ति रिलायंस जियो को बेचने के बाद भी उसका बकाया 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है.
नई दिल्ली. रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्शन इंडिया द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका पर अनिल अंबानी कोर्ट में पेश हुए थे. सुप्रीम कोर्ट को आरकॉम के प्रमुख अनिल अंबानी ने बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी जियो से उनकी 25000 करोड़ रुपये की डील पूरी नहीं हो पाई है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी है.
अदालत ने आरकॉम की एरिक्सन इंडिया पर करीब 550 करोड़ रुपये की देनदारी को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आरकॉम के प्रमुख अनिल अंबानी से मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. बता दें कि एरिक्सन इंडिया ने आरकॉम पर आरोप लगाए हैं कि आरकॉम ने अपनी सारी संपत्ति रिलायंस जियो को बेचने के बाद भी उसका बकाया 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 अक्टूबर को अपने एक आदेश में आरकॉम को 15 दिसंबर, 2018 तक एरिक्सन इंडिया को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यदि आरकॉम भुगतान में देरी करता है तो उसे 12 प्रतिशत की दर से एरिक्शन इंडिया को ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा. इसके बाद जब आरकॉम ने एरिक्शन इंडिया को बकाए का भुगतान नहीं किया तो नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इसके लिए सजा दी जानी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी को 12 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था.