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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, कहा सिनेमाघरों में फिलहाल अनिवार्य रहे राष्ट्रगान

राष्ट्रगान को सिनेमाघरों में बजाए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दायर कर कहा है कि वह अपने उस फैसले को बरकरार रखे जिसमें राष्ट्रगान के समय लोगों का खड़ा होना अनिर्वाय था. साथ ही सरकार ने कहा कि इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है और जब तक कमिटी की रिपोर्ट नही आती तब तक कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू किया जाए.

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राष्ट्रगान
  • January 8, 2018 9:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली.  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि वह सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के अपने 2016 के आदेश को जारी रखे, जिसमें राष्ट्रगान के समय लोगों का खड़ा होना अनिर्वाय था (दिव्यांगों को छोड़ कर) . साथ ही सरकार ने कहा कि केंद्र ने इस बाबत एक कमिटी बना दी है और कहा है कि जब तक कमिटी की रिपोर्ट नही आती और राष्ट्रगान को लेकर नया नियम नही बनाता तब तक सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू किया जाए.

हलफनामा में कहा गया कि इंटर मिनिस्ट्रीयर कमिटी का गठन 5 दिसम्बर को कर दिया गया है. राष्ट्रगान को बजाने को लेकर कमिटी अपने प्रस्ताव देगी. कमिटी के प्रस्ताव के बाद अगर लगता है तो केंद्र सरकार नया नोटिफिकेशन, सर्कुलर या नियम लाएगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राष्ट्र गान को लेकर वह कोई नया नियम क्यों नही बनाती. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था की कानून और नियम इस बाबत शांत है कि राष्ट्रगान को बजाते समय क्या खड़े होना अनिर्वाय है, या फिर राष्ट्रगान को गाना अनिर्वाय है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघरों व अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं ये सरकार तय करे.

इस संबंध में कोई भी सरकुलर जारी किया जाए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हो.  सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं. ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए. 
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है. ये काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है.

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