केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार इन 56 कैदियों में से 21 कैदी मानसिक रोगी बन चुके है. इनमे से 10 को पाक भेज दिया गया है. जबकि 4 की मौत हो चुकी है, बाकी लोगों को पाक अपना नागरिक स्वीकार नही कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि भारत की जेलों में 56 पाकिस्तानी बंद हैं. क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता है. केंद्र सरकार ने बताया कि 56 पाकिस्तानी कैदी बरी कर दिए गए है, इन कैदियों के ख़िलाफ़ कोई मामला नही बनता. लेक़िन पाकिस्तान उन्हें अपना नागरिक नही मान रहा है इसलिए वो विभिन्न जेलों में बंद है.
केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार इन 56 कैदियों में से 21 कैदी मानसिक रोगी बन चुके है. इनमे से 10 को पाक भेज दिया गया है. जबकि 4 की मौत हो चुकी है, बाकी लोगों को पाक अपना नागरिक स्वीकार नही कर रहा है.
इससे पहले कोर्ट ने यह भी पूछा था कि 56 पाकिस्तानी कैदियों में से कितनों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, कितने कैदियों को जेल में रखा गया है और कितनों को हिरासत घर में रखा गया है. इनमें से कितने लोगों की सज़ा पूरी हो चुकी है, कितनों की बाकी है. जिनकी सज़ा पूरी हो गई है या जिन्हें केवल हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी पहचान हो गई है तो उन्हें वापस भेजे जाने की प्रक्रिया क्या है.
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