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राहत भरी खबर: 31 मार्च से बढ़कर 30 जून हुई कल्याणकारी योजनाओं से आधार लिंक कराने की समय सीमा

कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक नहीं करवा पाए हैं तो अभी चिंता की जरूरत नहीं है. सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार पंजीकरण की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.

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Government extended deadline for linking aadhaar with welfare schemes
  • March 28, 2018 8:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब यह 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक कराने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है. सरकार के इस फैसले से मनरेगा, पीडीएस जैसी स्कीम्स के लाभार्थियों को फायदा मिलेगा. इसे लेकर लोगों में काफी गहमागहमी का माहौल था. इसके अलावा सीबीडीटी ने आधार नंबर को पैन से लिंक करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आधार नंबर को विभिन्न सेवाओं से लिंक करने की डेडलाइन 14 मार्च को सुनवाई के दौरान बढ़ा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक आधार पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न योजनाओं के साथ आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने अटार्नी जनरल का अनुरोध स्वीकार करते हुए सेवा, सब्सिडी और लाभ के मामलों को छोड़ कर बाकी के लिए आधार लिंक कराने की 31 मार्च की तय तिथि सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक बढ़ा दी थी.

लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि 5 मार्च तक आधार को पैन से जोड़े जाने की जो संख्या है वो सिर्फ 16, 65, 82, 421 है. वहीं दो मार्च के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 87.79 करोड़ बैंक खाते ही आधार से लिंक कराए गए हैं. इन आंकड़ों में सेविंग और करेंट दोनों तरह के अकाउंट हैं. इसके अलावा 2 मार्च तक कुल 6,811 आधार एनरोल्मेंट और अपडेशन सेंटर बैंक ब्रांच में संचालित किये गए हैं. केंद्र सरकार के ताजा फैसले से निश्चित तौर पर आम जनता को राहत की सांस मिलेगी. 

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